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कंपाउंडिंग शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट 28 फरवरी तक

भोपाल। नगरीय प्रशासन विभाग बिना परमीशन बने बिल्डिंग के अवैध हिस्से को वैध कराने के लिए अभियान चला रहा है। अवैध हिस्से को कंउपांडिँग शुल्क देकर वैध कराया जा सकता है। इसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन करना होगा। कुल निर्माण का 30 प्रतिशत तक हिस्सा वैध कराया जा सकता है। सरकार कंपाउंडिंग शुल्क में 20 प्रतिशत तक  की छूट भी दे रही है। लोगों को अपने अवैध हिस्से को वैध कराने के लिए संबंधित नगर निगम, नगर परिषद में आवेदन करना होगा। निर्धारित एफएआर या एमओएस से अधिक निर्माण होने पर तय गाइडलाइन की पांच प्रतिशत राशि चुकाकर चुकाना होगी।

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