Uttarakhand and National-Current Affairs Hindi News Portal

मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शराबी ड्राइवर के साथ कर रहे सफर तो दुर्घटना के लिए आप भी जिम्मेदार

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि अगर आप किसी कार में सफर कर रहे हैं और अगर शराबी ड्राइवर के साथ आप किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो आप भी उस दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार होंगे। यानि ड्राइवर ने शराब पी हुई है और आपने शराब नहीं पी है, फिर भी आप पर क़ानूनी कार्रवाई हो सकती है।

मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला एक एक्सिडेंट के मामले में ही आया है। मामले में एक यात्री शराबी ड्राइवर के साथ यात्रा कर रही थी और वे किसी दुर्घटना का शिकार हो गए। बाद में उनके खिलाफ़ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और अपने ख़िलाफ़ दर्ज मामलों को ख़ारिज करने की मांग की थी। हालांकि हाई कोर्ट ने शख्स की याचिका को ख़ारिज कर दिया, जहां शराबी ड्राइवर ने तीन लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी और तीन लोग घायल भी हो गए थे। तब कार में दो अन्य लोग सवार थे जिन्हें लापरवाही की वजह से मौत का ज़िम्मेदार माना गया था। वहीं पुलिस ने कार में सवार ड्राइवर समेत तीनों लोगों के ख़िलाफ़ लापरवाही की वजह से मौत का मामला दर्ज किया था। कार में एक महिला और उसके भाई यात्रा कर रहे थे जो दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिसमें तीन जानें चली गई थी। उन्होंने इस मामले से बरी किए जाने की मांग की थी।

कोर्ट ने कहा तीनों आरोपियों की बराबर की जिम्मेदारी
हालांकि कोर्ट ने कहा, तीनों आरोपियों की बराबर की आपराधिक ज़िम्मेदारी है, जो एक मुश्किल समय में शराबी ड्राइवर के साथ सफर करने निकल पड़े, सिर्फ इसलिए कि एक आदमी गाड़ी चला रहा था और अन्य लोग बैठे हुए थे। इसमें कोई अंतर नहीं है। इस मामले में सुबह का 3.30 बज रहा था और दुर्घटना बीच के पास हुई है, जो नशे में थे और पार्टी के बाद, यह खुद में लगता है कि ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए उक़साया गया हो। ऐसे हालात में उनपर आईपीसी की धारा 111 और 113 के तहत भी मामला बनता है।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.