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ट्रांसजेंडर के लिए बनाए जाएं सार्वजनिक स्थलों पर अलग शौचालय

दिल्ली।  उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय न होने पर चिंता जताई है। अदालत ने दिल्ली सरकार को राजधानी में नए बनने वाले शौचालयों में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से सुविधा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को यह बताने के लिए कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। राजधानी में अब तक ट्रांसजेंडरों के लिए बनाए गए शौचालयों की संख्या कितनी है। यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि नए बनाए जा रहे सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय का निर्माण किया जा रहा है या नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो उचित कारणों सहित जवाब प्रदान करे।

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