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पाकिस्तान में मेडिकल शिक्षा लेने वाले भारत में मान्य नहीं

जम्मू। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएमसी) और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को चिकित्सा व दंत शिक्षा के लिए पाकिस्तान की यात्रा न करने की सलाह दी है। सचिव एनएमसी और सचिव डीसीआई की ओर से जारी आदेश में भारत का कोई भी नागरिक /विदेशी नागरिक जो पाकिस्तान में किसी मेडिकल/डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस व समकक्ष मेडिकल/डेंटल कोर्स रहा है, वे एफएमजीई/स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए मान्य नहीं होंगे।

पाकिस्तान में ली शिक्षा के आधार पर उन्हें भारत में रोजगार का मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान में डिग्री कॉलेजों/संस्थानों में पढ़ चुके या पढ़ने वालों ने दिसंबर 2018 से पहले या उसके बाद में एमएचए से सुरक्षा क्लीयरेंस ली है तो वे वैध होंगे। प्रवासी और उनके बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान में मेडिकल/डेंटल डिग्री या उच्च शिक्षा हासिल की है और भारत द्वारा नागरिकता दी गई है वे एफएमजीई, नेक्सट, स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित होने या भारत से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के बाद भारत में रोजगार के लिए पात्र बने रहेंगे।

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