फाइनेंस कंपनी के कर्मियों को लूटने पर तीन दोषियों को 10 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया
हरियाणा। हरियाणा के रोहतक में फाइनेंस कंपनी के कर्मियों से छह साल पहले लाखन माजरा थाना क्षेत्र में लूट करने के तीन दोषी गोपाल, राहुल व अशोक को 10-10 साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। पुलिस के मुताबिक, राजस्थान स्थित भरतपुर जिले के गांव नगला निवासी देशराज ने दिसंबर 2016 में दी शिकायत में बताया कि वह फाइनेंस कंपनी में कार्यरत है। कंपनी की तरफ से महिलाओं का समूह बनाकर उनको लोन दिया जाता है। बाद में लोन की किस्त ली जाती हैं। इसके लिए रोहतक में कार्यालय खोल रखा है।
वह अपनी बाइक पर साथी जसवंत व अमित के साथ रोहतक से जींद जिले के गांव बुढ़ाखेड़ा व करसौला से करीब 65 हजार रुपये लेकर आ रहा था। रास्ते में जसवंत व अमित जुलाना के पास मिल गए। उसके पास अलग से 35 हजार की राशि भी थी। तीनों पैसे लेकर लाखन माजरा से रोहतक की तरफ बढ़े तो करीब डेढ़ किलोमीटर चलते ही सफेद रंग की कार ने ओवरटेक करके रास्ता रोक लिया।
उसमें सवार चार युवकों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। एक गोली जसवंत को लगी। इसके बाद युवक नकदी छीनकर फरार हो गए। तभी से जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। पुलिस ने अशोक, राहुल व गोपाल को गिरफ्तार किया था। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। सोमवार को जिला अदालत ने तीनों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
सांपला में लूट के दोषियों को 10-10 साल की कैद
एक साल पहले सांपला में लूट की वारदात अंजाम देने वाले दो युवकों नासिर व इकराम को 10-10 साल कैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस के मुताबिक, इस्माईला निवासी धर्मेंद्र ने जनवरी 2021 में सांपला थाने में शिकायत दी थी कि सांपला रोड पर उसका शराब ठेके के पास खोखा है। पांच जनवरी को खोखे के पास खड़ा था। तभी बाइक पर तीन युवक आए और पिस्तौल दिखाकर जेब से तीन हजार की नकदी निकाल ली। साथ ही उसका मोबाइल फोन छीन लिया। इसके बाद शराब ठेके कारिंदे से जबरन ठेका खुलवाकर 26 हजार लूट लिए। पुलिस ने मामले में दो युवकों नासिर व इकराम को काबू किया था। सोमवार को एएसजे राकेश सिंह की अदालत ने आरोपियों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।